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SC: बताओ कि दागी को ही क्यूं दिया टिकट!

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News Front Live, New Delhi

देश की सबसे बड़ी अदालत ने देश में राजनीति के अपराधीकरण पर लगाम लगाने के लिए दलों को अहम दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब सियासी दलों को ना सिर्फ ये बताना होगा कि आखिर क्यूं एक दागी को ही उम्मीदवार बनाया बल्कि ये जानकारी भी सार्वजनिक करनी होगी कि बेदाग को क्यूं नहीं टिकट दिया।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राजनैतिक दल सोशल मीडिया मेंं अपने आधिकारिक एकाउंट अथवा हैंडल पर अपलोड करके आपराधिक पृष्ठठभूमि वाले उम्मीदवारों का रिकॉर्ड  सार्वजनिक  करेंगी। इसके साथ ही उन्हें अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आपराधिक रिकॉर्ड वाले नेताओं की जानकारी सार्वजनिक करनी होगी।

सुप्रीम कोर्ट के दिशानिर्देशों के मुताबिक अब सभी राजनीतिक दलों को किसी आपराधिक पृष्ठभूमि वालेे व्यक्ति को उम्मीदवार बनाने पर 72 घंटों में उसकी मेरिट, योग्यता और योगदान की जानकारी चुनाव आयोग को मुहैया करानी होगी। अगर कोई भी दल ऐसा नहीं करता है तो आयोग कानून के मुताबिक उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा।

गौरतलब है कि जस्टिस आर एफ नरीमन और रविंद्र भट्ट की खंडपीठ ने 31 जनवरी को अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसे गुरुवार को सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने राजनीति के अपराधीकरण पर रोक लगाने के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं।

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