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BS-4 वाहनों को सुप्रीम ना,अब सिर्फ BS-6 बिकेंगे

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News Front Delhi, New Delhi

भारत में नए वित्तीय वर्ष यानी 1अप्रैल 2020 से सिर्फ BS-6 मानक के इंजन वाले वाहन ही बिक पाएंगे।  सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते प्रदूषण पर सख्ती बरकरार रखी है। उसने ऑटो डीलरों की BS-4 वाहनों को बेचने की मियाद एक महीने बढ़ाने की मांग को ठुकरा दी है। सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख अख्तियार करने से ऑटो इंडस्ट्री को बड़ा झटका लगा है।

गौरतलब है कि उच्चतम न्यायालय ने 23 जुलाई 2018 बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर एक बेहद अहम फैसला दिया था। जिसमें 31 मार्च 2020 के बाद  BS-4 मानक वाले वाहनों की बिक्री पर पाबंदी लगाने की बात कही गई थी। जिसके खिलाफ ऑटो डीलरों ने एक याचिका दायर करते हुए BS-4 वाहन बेचने की मियाद एक महीने बढ़ाने की मोहलत मांगी थी।

लेकिन जस्टिस अरुण मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस मांग को ठुकराते हुए BS-4 मानक के वाहनों की बिक्री बंद करने के पूर्ववर्ती आदेश को बदलने से इंकार कर दिया। मतलब अब आगामी 1अप्रैल से सिर्फ BS-6 इंजन वाली गाड़ियों की बिक्री ही हो सकेगी। गौरतलब है कि इस मानक के वाहनों से प्रदूषण में 75 फीसदी तक कमी आएगी।

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