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Uttarakhand: बिजली उपभोक्ताओं को बिल जमा करने में छूट, खाद्यान्न की मात्रा बढ़ी

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जहां एक ओर उत्तराखंड में वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न की मात्रा बढ़ाई। वहीं, दूसरी ओर कोरोना के मद्देनजर बिल जमा करने में मोहलत दी गई है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने इससे संबंधित आदेश जारी कर दिए हैं।

इस कड़ी में राज्य खाद्य योजना में आगामी अप्रैल से जून यानि 3 महीने के लिए प्रति कार्ड 7.5 किग्रा अतिरिक्त खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए 33.84 लाख रूपये की राशि जारी की गई है। जबकि इसके पहले तक राशन कार्ड धारकों को 2.5 किग्रा चावल 11 रुपये प्रति किलो की दर से और 5 किग्रा गेहूँ 8.60 रूपये प्रति किग्रा की दर से उपलब्ध कराया जा रहा था।

मुख्यमंत्री ने किसान, उद्योग और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों की मांग और लाॅकडाऊन की परेशानियों को देखते हुए बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने को कई अहम निर्णय लिए  हैं। इस कड़ी में  30 जून तक बिल का भुगतान करने वाले  नलकूप श्रेणी के उपभोक्ताओं को देरी सेे भुगतान में लगने वाले अधिभार में छूट दी जा रही है।

राज्य सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक श्रेणी के उपभोक्ताओं से मार्च 2020 से मई 2020 तक, की गई बिजली खपत के सापेक्ष फिक्सड या डिमान्ड चार्ज की वसूली स्थगित कर दी है। इसमें विलम्ब भुगतान अधिभार से छूट दी जाएगी।

सभी श्रेणियों के बिजली उपभोक्ता देय तिथि तक बिल का ऑनलाइन भुगतान करने पर एक  प्रतिशत की छूट दी जाएगी। इसके अलावा ऊर्जा विभाग ने बिल का भुगतान न कर पाने की सूरत में  30 जून तक बिजली कनेक्शन काटने पर रोक लगा दी है।

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