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Lockdown: गृह मंत्रालय की सशर्त छूट, कृषि और लो रिस्क क्षेत्रों को राहत, 20 अप्रैल से लागू होंगी गाइड लाइन

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News Front Live, New Delhi

भारत सरकार ने आगामी 3 मई तक घोषित लॉकडाउन के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी हैं। जिसके तहत देश में रेल, हवाई और सड़क यातायात पर पर रोक जारी रहेगी।इसके साथ ही लॉकडाउन-2 की अवधि में स्कूल-कॉलेज, सिनेमाहॉल, मॉल, होटल रेस्त्रा सब बंद रहेंगे। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक राजनीतिक सभाएं नहीं होंगी और पूजा स्थल भी बंद रहेंगे। कोरोना  संक्रमण के मद्देनजर सार्वजनिक स्थलों पर थूकने पर सख्ती बरती गई है।

गौरतलब है कि बीते रोज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 मई तक तालाबंदी बढ़ाने के एलान के साथ सशर्त छूट के लिए नई गाइड लाइन जारी करने की बात कही थी। जिसके तहत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कम जोखिम वाले क्षेत्रों में छूट सम्बंधित दिशानिर्देश जारी किए हैं, जो कि आगामी 20 अप्रैल से लागू होंगे।

जानिए लॉकडाउन की नई गाइड लाइन-

स्वास्थ्य सेवाएं चालू रहेंगी।

खेती से जुड़ी सभी गतिविधियां चालू रहेंगी, किसानों और कृषि मजदूरों को हार्वेस्टिंग से जुड़े काम करने की छूट रहेगी।

कृषि उपकरणों की दुकानें, उनके मरम्मत और स्पेयर पार्ट्स की दुकानें खुली रहेंगी।

खाद, बीज, कीटनाशकों के निर्माण और वितरण की गतिविधियां चालू रहेंगी, इनकी दुकानें खुली रहेंगी।

कटाई से जुड़ी मशीनों (कंपाइन) के एक राज्य से दूसरे राज्य में मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी।

मछली पालन से जुड़ी गतिविधियां, ट्रांसपोर्ट चालू रहेंगी।

दूध और दुग्ध उत्पाद के प्लांट और इनकी सप्लाई चालू रहेगी।

मवेशियों के चारा से जुड़े प्लांट, रॉ मैटीरियल  की सप्लाई चालू रहेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में (जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या म्यूनिसिपलिटी के तहत न हों) काम करने वाले उद्योगों को छूट।

दवा, फार्मा, सड़क की मरम्मत और निर्माण को छूट, जहां भीड़ नहीं हो।

बैंक शाखाएं, एटीएम, पोस्टल सर्विसेज चालू रहेंगी।

ऑनलाइन टीचिंग और डिस्टेंस लर्निंग को प्रोत्साहित किया जाएगा।

मनरेगा के काम की इजाजत रहेगी, सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए।

मनरेगा के कामों को सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन करते हुए किया जाएगा।

मनरेगा में सिंचाई और वॉटर कंजर्वेशन से जुड़े कामों को प्राथमिकता दी जाएगी।

इमर्जेंसी के हालात में फोर वीलर में ड्राइवर के अलावा केवल एक ही रहेगा।

दुपहिया पर सिर्फ एक ही शख्स यानी उसका चालक सवार हो सकता है, उल्लंघन करने पर जुर्माना।

कोई शख्स क्वारंटीन किया गया है मगर नियमों का उल्लंघन करता है तो IPC की धारा 188 के तहत कार्रवाई।

तेल और गैस सेक्टर का ऑपरेशन चलता रहेगा, इनसे जुड़ीं ट्रांसपोर्टेशन, डिस्ट्रिब्यूशन, स्टोरेज और रिटेल से जुड़ी गतिविधियां चलती रहेंगी।

गुड्स/कार्गो के लोडिंग-अनलोडिंग के काम को छूट।

जरूरी सामानों जैसे पेट्रोलियम और एलपीजी प्रोडक्ट्स, दवाओं, खाद्य सामग्री के ट्रांसपोर्टेशन की इजाजत रहेगी।

सभी ट्रकों और गुड्स/कैरियर वीइकल्स को छूट रहेगी, एक ट्रक में 2 ड्राइवरों और एक हेल्पर की इजाजत।

ट्रकों के मरम्मत की दुकानों को भी छूट, हाईवेज पर ढाबे भी खुले रहेंगे ताकि ट्रकर्स को दिक्कत न हो।

रेलवे की मालगाड़ियों को छूट बरकरार।

सभी जरूरी सामानों की सप्लाई चेन की इजाजत।

किराना की दुकानों, राशन की दुकानों, फल, सब्जी, मीट, मछली, पोल्ट्री, खाद्यान्न, डेयरी और मिल्क बूथ, मवेशियों के चारे की दुकानों को छूट बरकरार।

प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को छूट, डीटीएच और केबल सर्विस को भी छूट।

सरकारी काम में लगीं डेटा और कॉल सेंटर सर्विसेज को इजाजत।

लेकिन ध्यान रहे कि सोशल डिस्टेंस का हर हालत में पालन करना होगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर चिन्हित हॉटस्पॉट में कोई मोहलत नहीं मिलेगी।

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