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लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत, केंद्र ने दी घरवापसी की इजाजत, MOH ने जारी की गाइडलाइन, गृहराज्य में होना पड़ेगा क्वारन्टीन

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News Front Live, New Delhi

कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन में फंसे लोगों को राहत देने वाली खबर है। केंद्र ने पर्यटक, छात्र और मजदूरों को  घर वापसी की इजाजत दे दी। जिसकी प्रक्रिया के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय (MOH) सशर्त प्रक्रिया की गाइड लाइन जारी की गई है। जिसके तहत फंसे लोगों को अपने गृह राज्य में पहुंचकर क्वारन्टीन होना पड़ेगा। साथ ही सम्बंधित राज्यों की परस्पर सहमति जरूरी होगी।

देशव्यापी लॉकडाउन के चलते विभिन्न राज्यों में फंसे छात्र, पर्यटक और मजदूरों की घर वापसी की उम्मीद जगी है।जिसके बाबत केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक प्रक्रिया का प्रोटोकॉल तय किया है। इस कड़ी में फंसे हुए लोगों को भेजने और बुलाने लिए नोडल अधिकारी नियुक्त करने होंगे। जो अपने-अपने राज्यों के लोगों का पंजीकरण करेंगे। जिसके बाद सम्बंधित दोनों राज्यों की परस्पर सहमति के बाद ही बसों से आवागमन होगा।

गौरतलब है कि कोरोना वायरस का संक्रमण को रोकने के लिए आगामी 3 मई तक पूरे देश में लॉकडाउन लागू है। जिसके चलते सड़क, रेल और हवाई समेत अन्य सभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर पाबंदी है। गृह मंत्रालय ने साफ किया है कि फंसे हुए लोगों को सिर्फ बसों से लाया और ले जाया सकेगा। जिसकी ड्यूटी में लगने वाली बसों को समुचित रूप से सेनीटाईज्ज्ड करना होगा। MOH के तय किए प्रोटोकॉल के तहत फंसे हुए लोगों को अपने घर पहुंच कर क्वारन्टीन होंना होगा।

 

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