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Lockdown: 31मई तक बढ़ा, चौथे चरण में राज्यों के अधिकार बढ़े, परिवहन चलाने पर खुद लेंगे फैसला

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News Front Live, New Delhi

कोरोना संक्रमण के मद्देनजर देशभर में आगामी 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। जिसके तहत सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। इसी तरह मेट्रो और हवाई सेवाएं भी पहले की तरह बंद रहेंगी। लेकिन इस बार बाजार खोलने और परिवहन शुरू करने के अधिकार राज्य सरकारों को दिए गए हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने Covid-19 वायरस का संक्रमण रोकने के लिए देशव्यापी तालाबंदी को बरकरार रखा है।जिसके मद्देनजर उसके अनुपालन के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पहले की तरह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू जारी रहेगा।

लॉक डाउन-4 में भी 10 साल से छोटे बच्चे बुजुर्ग और प्रेग्नेंट महिलाएं घर से बाहर नहीं जाएंगी। राजनीतिक और राजनीतिक आयोजनों  पर रोक रहेगी।  स्कूल, कॉलेज और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे लेकिन अब केंद्र सरकार के दफ्तर पूरी तरह खुल सकते हैं।

लॉकडाउन-4 में रेड जोन ग्रीन जोन और यलो जोन तय करने का अधिकार राज्य को दिया गया है। रेड जोन वाले एरिया के लोग कहीं भी बाहर नहीं जा सकते। पहले की तरह होटल और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे लेकिन होम डिलीवरी कर सकते हैं। इस बार विवाह समारोह में शिरकत करने वाले लोगों की संख्या बढ़ाकर 50 की गई।

पहले की तरह मेट्रो और हवाई सेवाएं भी बंद रहेंगी। लेकिन एक राज्य से दूसरे राज्य में बसें आपसी सहमति पर चलेंगी। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 लोगों से ज्यादा शामिल नहीं होंगे। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए देशभर में फेस मास्क पहनना जरूरी हो गया है।

अब अफवाह फैलाने वालों को 1 साल तक की जेल हो सकती है। इसी तरह गुटखा और पान मसाला खाने वालों पर कार्रवाई होगी। इसी तरह कंटेनमेन्ट जोन में सख्ती को बरकरार रखा गया है। कुल मिलाकर लॉकडाउन-4 में राज्य सरकारों को स्थानीय स्तर निर्णय लेने के लिए ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। जिसकी राजस्थान और पंजाब समेत अन्य राज्य मांग उठा रहे थे।

 

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