News Front Live, Nainital
नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि बाहरी राज्यों के रेड जोन से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर क्वारन्टीन किया जाए। इसके अलावा कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया जाना चाहिए।
उत्तराखंड उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने ये आदेश हरिद्वार के सच्चिदानंद डबराल को जनहित याचिका (PIL)पर सुनवाई करते हुए दिए। याचिकाकर्ता ने उत्तराखंड सरकार कोविड 19 से निपटने को किए गए इंतजाम पर गंभीर सवाल खड़े किए थे।
उन्होंने पीआईएल में कहा था कि पिछले तीन दिन के दौरान औसतन 10 संक्रमित हर रोज मिल रहे हैं। लेकिन राज्य सरकार के कोरोना से निपटने के एकदम अपर्याप्त हैं। जिससे इस महामारी का गाँव और दूरस्थ क्षेत्रों में संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ रहा है।
जिस पर नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को आदेश दिया है कि बाहरी राज्यों के रेड जोन से आने वाले लोगों को बॉर्डर पर क्वारन्टीन किया जाए। इसके अलावा कोरोना की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद ही उन्हें गंतव्य के लिए रवाना किया जाना चाहिए। इसके साथ ही बॉर्डर पर ही समुचित स्क्रीनिंग होनी चाहिए।
गौरतलब है कि सरकार लॉकडाउन के चलते राज्य में लौट रहे प्रवासियों को सीधे पहाड़ भेज कर क्वारन्टीन करवा रही थी। उनकी देखरेख का जिम्मा साधन विहीन एवं चिकित्सीय दृष्टि से अनट्रेंड ग्राम प्रधानों को दिया गया था। जिस पहाड़ के जानकर शुरू से ही सवाल खड़े करते आ रहे हैं।
लेकिन अब उत्तराखंड उच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद क्वारन्टीन के तौर तरीकों को लेकर स्थिति साफ होने की उम्मीदें जगी हैं। कोर्ट पहले ही गांव में कोरोना के फैलने का अंदेशा जताते हुए सरकार को समुचित प्रबंध करने के निर्देश दे चुका है।
Comment here