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Supreme Court: प्रवासी मजदूरों से रेल और बस में किराया न लिया जाए, बिना रजिस्ट्रेशन कोई मजदूर यात्रा नहीं करेगा, राज्य सरकारें किराए और खाने-पीने का प्रबंध करेंगी

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News Front Live, New Delhi

सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है प्रवासी मजदूरों से बस और ट्रेन का किराया नहीं लिया जाएगा। साथ ही राज्य और केंद्र शासित सरकारों से प्रवासी मजदूरों की संख्या और उनके लिए किए इंतजामात का ब्यौरा मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रवासी मजदूरों के हालात पर चिंता जताई। कोर्ट की खंडपीठ ने आदेश दिया कि उनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा और राज्य सरकारें इसे वहन करेंगी।

खंडपीठ ने आदेश दिया कि मजदूरों के लिए ट्रेन में खाने और पेयजल उपलब्ध कराया जाए। कोर्ट ने ताकीद किया कि बिना रजिस्ट्रेशन मजदूर बस और ट्रेन में ना चढ़े। साथ सड़क पर पैदल चल रहे मजदूरों को शेल्टर दिया जाए।

देश के उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह मजदूरों की स्थिति को लेकर चिंतित है। कोर्ट ने कहा कि प्रवासी मजदूरों के रजिस्ट्रेशन में कमियां सामने आईं। ये सुनिश्चित करना होगा कि उन्हें समुचित तरीके से घर पहुंचाया जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो प्रवासी जहां फंसा है सम्बंधित राज्य की सरकार को उनके खाने का प्रबंध करके उन्हें सूचित करना होगा। अदालत ने कहा कि श्रमिकों को ट्रेन में यात्रा के वक्त भोजन पानी का इंतजाम करना होगा।

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