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SC:प्रवासी मजदूरों में कोरोना का डर किया जाए दूर, शेल्टर होम में जरूरी चीजों का हो इंतजाम, केंद्र विशेषज्ञ, धार्मिक और सामाजिक लोगों की जाए मदद

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New Delhi

सुप्रीम कोर्ट (SC) ने ताकीद किया है कि कोरोना वायरस से कहीं ज्यादा उसका खौफ उनके जीवन को नष्ट कर देगा, जिसे दूर करने के प्रयास किए जाएं। केंद्र सरकार को देशव्यापी लॉकडाउन चलते पलायन करने वाले मजदूरों के जीवन के लिए जरूरी चीजें मुहैया कराने का आदेश दिया गया है। अब इस मामले पर SC एक हफ्ते बाद अगले मंगलवार को अगली सुनवाई करेगा।

देश के मुख्य न्यायाधीश ने देशव्यापी तालाबंदी की घोषणा के बाद बदहवास हालात में पलायन करने वाले मजदूरों से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिए। इसके पहले देश के सॉलिसीटर जनरल ने सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के उठाए कदमों का पूरा ब्यौरा दिया। उन्होंने  कहा कि जिनमें भी कोरोना के लक्षण देखे हए उन्हें क्वेरंटाइन में में भेजा गया और बाकी को आइसोलेशन में रखा गया।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोरोना वायरस की जानकारी के लिए एक विशेषज्ञ कमेटी और पोर्टल बनाया जाए। कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन के बाद पलायन करने वाले प्रवासी मज़दूर डरे हुए हैं। जिसे दूर करने के लिए  प्रशिक्षित काउंसलर, धार्मिक और सामाजिक नेताओं की मदद ली जाए। भजन-कीर्तन करवाइए-नमाज़ करवाइए लेकिन लोगों का डर दूर होना ज़रूरी है। SC ने कहा कि गर्मी आ रही है। लिहाजा शेल्टर होम में भोजन, पानी और दवाई का प्रबंध किया जाए।

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