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Uttarakhand: तो अब शादी होगी लेकिन बारात की इजाजत नहीं! फिलहाल शराब से गला तर करने पर पाबंदी रहेगी, सरकार ने तय की गाइड लाइन

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News Front Live, Dehradun

गृह मंत्रालय के दिशा निर्देशों के मद्देनजर उत्तराखंड  सरकार ने 20 अप्रैल से छूट देने के लिए गाइड लाइन का खाका तैयार किया है। जिसे मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट में अंतिम रूप दिया गया। जिसके तहत अब शादी तो हो सकेगी लेकिन 5 से ज्यादा लोग शरीक नही हो पाएंगे। इसी तरह अंतिम संस्कार में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे।

फिलहाल लॉकडाउन खत्म होने तक शराब दुकान बंद रहेगी। सोशल डिस्टेंस कायम रखने के लिए 5 से अधिक लोग एकत्रित नही होंगे और सार्वजनिक स्थल पर मास्क लगाना जरूरी होगा। राष्ट्रीय स्तर पर COVID-19 के लिए जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन सम्बन्धित जिलाधिकारी  Disaster Management Act-2005 के मुताबिक जुर्माना एवं दण्डात्मक कार्यवाही करेेंगे।

ये हैं उत्तराखंड में छूट की गाइडलाइन-

1. सार्वजनिक स्थल एवं कार्यालयों में प्रत्येक आम जन को मास्क पहनना जरूरी होगा।

2. किसी भी व्यक्ति के लिए एक से दूसरे स्थान पर आवागमन के दौरान सार्वजनिक स्थल और कार्यस्थल तथा यातायात social distancing हेतु स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के दिशा निर्देशों को पालन करना जरूरी होगा।

3. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का होना प्रतिबंधित रहेगा।

4. किसी भी शादी समारोह या अंत्येष्टि आदि के कार्यक्रम हेतु जिला मैजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होगी।

5. किसी भी सार्वजनिक स्थल पर थूकने पर सम्बन्धित व्यक्ति पर जुर्माना लगाया जायेगा।

6. शराब, गुटका, तम्बाकू आदि की ब्रिकी पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित रहेगी।

7. प्रत्येक कार्यस्थल पर Temperature screening की समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। इसके साथ ही सैनिटाइजर की व्यवस्था भी होनी आवश्यक है।

8. कार्यस्थल पर शिफ्ट परिवर्तन के दौरान कम से कम 1 घण्टे का अन्तराल होना चाहिए। साथ ही स्टाफ भोजन के दौरान social distancing का पूरा ध्यान रखा जायेगा।

9. 65 वर्ष आयु से अधिक कार्मिकों और 5 साल से कम उम्र के बच्चे वाले अभिभावकों को घर से ही कार्यालय का काम करने हेतु प्रोत्साहित किया जायेगा।

10. सभी सरकारी एवं गैर सरकारी कार्मिकों एवं आम जन को “आरोग्य सेतु’ का उपयोग करने हेतु प्रेरित किया जाए।

11. सभी संस्थाओं को कार्मिकों के शिफ्ट परिवर्तन के मध्य सेनेटाईज करना चाहिए।

12. बड़ी गोष्ठियों को प्रतिबन्ध रहेगा।

13. निर्माण स्थल के सतह को निरन्तर साफ करने तथा कामगारों के हाथ धोने की व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए।

14. किसी भी शिफ्ट का ओवरलेप नही होना चाहिए और भोजन के दौरान भोजनालय में भी social distancing का पूरा ध्यान रखना सुनिश्चित किया जाये।

15. आस पास के क्षेत्र को पूर्णतः स्वच्छ रखा जाये।

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