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Lockdown:17 मई तक ‘लॉक’ रहेगा देश, रेड जोन में यथास्थिति, ऑरेंज में सशर्त छूट और ग्रीन जोन जिले खोले गए

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News Front Live, New Delhi

भारत में कोरोना महामारी के मद्देनजर लगातार तीसरी बार लॉकडाउन 17 मई तक बढ़ाया गया है। पहले की तरह यात्री और अंतरराष्ट्रीय उड़ानें और सभी यात्री ट्रेनें बंद रहेंगी। सिर्फ वे ट्रेनें चलेंगी, जिनकी गृह मंत्रालय ने इजाजत दी हो। जैसे मजदूरों के लिए कुछ राज्यों के बीच स्पेशल ट्रेनें शुरू हुई हैं। मेट्रो सेवाएं बंद रहेंगी। एक से दूसरे राज्य में सड़क से आवाजाही नहीं हो सकेगी।

कोरोना संक्रमण की स्थिति के मद्देनजर रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन जिले घोषित किए हैं। जिसके तहत रेड जोन में कमोबेश पूर्ववत सख्ती कायम रखी गई। लेकिन ऑरेंंज ज़ोन में सशर्त कुछ रियायतें बढ़ाई गई हैं। जबकि देश के ग्रीन जोन में शामिल जिलों में व्यवस्थित तरीके से व्यवसायिक गतिविधियां शुरू करके पुरानी स्थिति में लाने की कवायद की गई।

अब देश के ग्रीन जोन जिलों में शराब, पान और तंबाकू की दुकानें खुल सकेंगी, लेकिन वहां एक बार में 5 से ज्यादा लोग इकट्‌ठा नहीं हो सकेंगे और लोगों के बीच 6 फीट की दूरी बनाए रखनी हाेगी। शॉपिंग मॉल को छोड़कर सामान बेचने वाली सभी दुकानें खुली रहेंगी। इनमें आस-पड़ोस की दुकानें, फल, दूध, सब्जी और किराना दुकानें शामिल हैं। कृषि और पशु पालन से जुड़ी सारी गतिविधियां होंगी।

बैंक, फाइनेंस कंपनी, इंश्योरेंस और कैपिटेल मार्केट एक्टिविटी जारी रहेंगी। आंगनबाड़ी का काम भी जारी रहेगा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सेक्टर, डेटा और कॉल सेंटर, कोल्ड स्टोरेज, प्राइवेट सिक्योरिटी सविस, मैन्युफैक्चिंगर यूनिट में ड्रग्स, फार्मा, मेडिकल डिवाइस, जूट इंडस्ट्री जारी रहेगा। लेकिन यहां सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा।

अब रेड जोन में क्या बदल जाएगा?

रेड जोन में वे जिले हैं, जहां कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं और जहां नए मामलों के दोगुने होने की दर भी सबसे ज्यादा है। ऐसे रेड जोन में साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, टैक्सी, कैब, बसों की आवाजाही, हेयर सैलून, स्पा, शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। फोर व्हीलर से बाहर जा रहे हैं तो ड्राइवर के अलावा 2 से ज्यादा लोग नहीं बैठ सकेंगे। टू व्हीलर पर पीछे की सीट पर कोई नहीं बैठ सकेगा। गांवों में इंडस्ट्रियल और कंस्ट्रक्शन काम हो सकेगा। मनरेगा के तहत काम की इजाजत होगी। फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, ईंट के भट्‌टे खुल सकेंगे। ज्यादातर कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान खुल सकेंगे। इनमें प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, आईटी सर्विसेस।

अब ऑरेंज जोन में क्या बदल जाएगा?

ऑरेंज जोन यानी वे जिले, जहां पिछले 14 दिन से कोरोना के नए मामले सामने नहीं आ रहे। ऑरेंज जोन में टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। हालांकि, शर्त ये होगी कि 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर ही उसमें बैठ पाएंगे। एक जिले से दूसरे जिले में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही सिर्फ उन गतिविधियों के लिए हो सकेगी, जिनकी इजाजत मिली हुई है। फोर व्हीलर में 1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर की इजाजत होगी।

अब ग्रीन जोन में क्या बदल जाएगा?

बसों को छूट रहेगी, लेकिन एक बस में 50% यात्री ही बैठ सकेंगे। बस डिपो में 50% कैपेसिटी के साथ काम होगा। लेकिन एक जिले से दूसरे में सार्वजनिक यातायात पर स्थानीय मजिस्ट्रेट के स्तर पर फैसला लिया जाएगा।
1 ड्राइवर और 2 पैसेंजर के साथ टैक्सी और कैब चलाने की इजाजत होगी। टू-व्हीलर पर दो लोग बैठ सकेंगे।
किसी भी कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी होगी। कार्यक्रम में सीमित लोग ही शामिल हो सकेंगे। सभी तरह की गतिविधियों के लिए अनुमति होगी, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा।

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