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Uttarakhand: शराब कारोबारियों पर दरियादिल त्रिवेंद्र कैबिनेट, पर्वतीय चकबंदी नियमावली को हरी झंडी, पर्यटन क्षेत्र को मोहलत

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मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें विभिन्न विभागों से जुड़े 14 प्रस्तावों पर मुहर लगी। जिसकी जानकारी शहरी विकास मंत्री औऱ शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने ब्रीफिंग में दी।

आईये जानते हैं उत्तराखंड कैबिनेट के फैसले

1. सरकार प्रवासियों को बाॅर्डर पर क्वारन्टीन किए जाने सम्बन्धी हुक्म को तामील करने में पेश आने वाली दिक्कतों के बारे हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखेगी।

2. 15 वें राज्य वित्त आयोग की अनुदान राशि केे निकायों के पुराने वितरण अनुपात में बदलाव पर मुहर। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत को 35ः30ः35 और जिला पंचायतों को 75ः10ः15 के अनुपात में रकम दी जाएगी।
852 करोड़ रूपए की धनराशि में से 575 करोड़ पंचायती राज एवं 278 करोड़ शहरी निकायों को दिया जाएगा।

3. उत्तराखण्ड जोत चकबन्दी नियमावली 2020 को मंजूरी दी गयी। इसके अन्तर्गत नाम, परिभाषा, नोटिस भेजना, अधिसूचना जारी करना, इत्यादि को स्पष्ट किया गया है।

4. पेयजल संस्थान के प्रबन्ध निदेशक पद की चयन प्रक्रिया में वार्षिक प्रविष्टि के लिए समयसीमा 08 वर्ष की जगह 05 वर्ष की गयी।

5. सरकार शराब की दुकानों के बन्द रहने की अवधि में फुटकर अनुज्ञापी के पिछले वित्त वर्ष मार्च माह में 10 दिन के नुकसान 34 करोड़ एवं 01 अप्रैल से 03 मई के बीच 195 करोड़ रूपए का भार वहन करेगा।

6. मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना लागू की गयी। इसके अन्तर्गत केन्द्र सरकार के बीच फण्ड के गैप की भरपाई राज्य सरकार करेगी। बीज क्रय हेतु अन्य निगमों के अतिरिक्त कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर, टिहरी भरसार विश्वविद्यालय एवं आईसीएआर के लिए अनुमति दी गयी।

7. राज्य वन्यजीव अवैध शिकार अपराध रोकथाम के लिए 14 विभागीय पद सृजित किए गए।

8. स्वास्थ्य विभाग में बिना अवकाश 5 साल की अनुपस्थिति पर डॉक्टरों की सेवा समाप्त की जाएगी।

9. सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से सूचना अधिकारी के पद पर हिन्दी विषय की अनिवार्यता समाप्त की गयी।

10. सार्वजनिक वाहन व्यवसायियों के परमिट नवीनीकरण की फीस के छूट के अन्तर्गत 14 करोड़ 23 लाख एवं रोड टैक्स में 03 माह की छूट के पश्चात 63 करोड़ 28 लाख रूपए की भरपाई राज्य सरकार करेगी।

11. सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय शिक्षा अभियान के एकीकरण के बाद समग्र शिक्षा अभियान चलेगा। जहां पहले कुल 2677 पद थे। अब पदों की संख्या 1959 हो जाएगी।

12. पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा को संरक्षण देने के लिए पानी पर लिए जाने वाले बिल जल मूल्य कर वृद्धि को 15 प्रतिशत को 09 प्रतिशत लिया जाएगा। इससे 01 करोड़ 87 लाख का व्यय भार राज्य सरकार पर होगा।

13. श्रम सुधार के अन्तर्गत उद्योगों द्वारा श्रमिकों को दिया जाने वाला मार्च माह का बोनस जो नवम्बर 2020 में देना था, अब इसे 31 मार्च 2021 तक दिया जा सकता है। जो उद्योग फायदे में होंगे उन्हें 8.33 प्रतिशत बोनस देना होगा।
इसके अतिरिक्त उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के लिए कैबिनेट मंत्री हरक सिंह एवं मदन कौशिक की समिति बनायी गयी।

14. पर्यटन औद्योगिक ईकाइयों में कार्यरत् ऑटो रिक्शा चालक इत्यादि को एकमुश्त एक हजार रूपए खाते में दी जाएगी। इससे 25 करोड़ का अधिभार राज्य सरकार पर पड़ेगा। वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना, दीनदयाल होम-स्टे योजना में अप्रैल से जून तक ऋण ब्याज में छूट। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की सहमति की अवधि को एक वर्ष का विस्तार दिया गया जिस पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। आबकारी होटल, रेस्टोरेंट बार शुल्क में 3 महीने, नवीनीकरण, पंजीकरण शुल्क में एक साल की छूट दी गई।

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