News Front Live, New Delhi
कोरोना संक्रमण के मद्देनजर 1 जून से लॉकडाउन का पांचवा चरण में प्रवेश करेगा, लेकिन अनलॉक-1 के रूप में अवतरित हो जाएगा। इस कड़ी में होटल रेस्तरां और शॉपिंग मॉल खुलेंगे। लेकिन जिम, पार्क, सिनेमा, बार और राजनीतिक कार्यक्रमों पर पाबंदी बरकरार रहेगी।
गृह मंत्रालय की नई गाइड लाइन के मुताबिक कोरोना कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बरकरार रहेगी। एक से 30 जून तक कंटेनमेंट जोन के बाहर की आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने के लिए चरणबद्व छूट के साथ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं।
प्रथम चरण:
सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य आतिथ्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल को आगामी 8 जून से खोलने की अनुमति दी जाएगी। सरकार इस संबंध में जरूरी दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे।
दूसरा चरण:
स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक, प्रशिक्षण, कोचिंग संस्थान आदि, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ विचार-विमर्श के बाद खोले जाएंगे।
इन पर रहेगी पाबंदी:
फिलहाल सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा और मेट्रो रेल के संचालन पर फिलहाल पाबंदी रहेगी। संक्रमण की स्थिति के आकलन के आधार पर बाद मेंं निर्णय लिया जाएगा।
गौरतलब है कि लॉक डाउन-4 आगामी 31 मई को खत्म होने जा रहा है। जिसके मद्देनजर गृहमंत्री अमित शाह ने पहले राज्यों के मुख्यमंत्रियों और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लंबी चर्चा की थी। जिसके बाद तालाबंदी के पांचवे चरण का एलान करते हुए उसे अनलॉक-1 का नाम दिया गया है। इस कड़ी में जनजीवन सामान्य और औद्योगिक गतिविधियां शुरू करने के लिए पहले के मुकाबले ज्यादा छूट दी गई।
▪️अब एक से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की जरुरत नहीं होगी।
▪️आवश्यक गतिविधियों को छोड़कर, पूरे देश में रात 9 बजे से सुबह 5 बजे के बीच लोगों की आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगी। जबकि पहले इसका समय शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था।
▪️कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश के तहत फेस मास्क और सामाजिक दूरी के मानदंडों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा।
लेकिन कोरोना कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह सख्ती बदस्तूर जारी रहेगी।
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