News Front Live, Dehradun
देहरादून जिला जज सस्पेंड हो गए हैं। उत्तराखंड उच्च न्यायालय (Nainital High Court) के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रशांत जोशी के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। दरअसल, उन पर आपराधिक धाराओं में निरुद्ध एक व्यक्ति की निजी कार से मसूरी जाने के आचरण पर यह कार्रवाई हुुई है। ऐसा करने को न्यायिक अधिकारी से जुड़ी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना गया। नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक जिला जज जोशी निलंबन की अवधि के दौरान रुद्रप्रयाग अटैच्ड रहेंगे।
देहरादून के जिला जज सस्पेंड हुए
न्यायपालिका से जुड़ी बड़ी खबर है। देहरादून (District Judge) सस्पेंड हो गए हैं। प्रशांत जोशी को एक निजी कार से मसूरी कोर्ट जाना भारी पड़ गया। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जनरल ने प्रशांत जोशी के निलंबन के आदेश जारी किए हैं। जिसमें कहा गया है कि वह बीते 21-22 दिसंबर को एक निजी कार से मसूरी कैम्प कोर्ट गए। सम्बंधित कार के स्वामी केवल कृष्ण सोइन के खिलाफ देहरादून के राजपुर थाने में मुकदमा दर्ज है।
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इस कड़ी में FIR संख्या 94/2020 में IPC की धारा 420, 467, 468, 471 और 120 B में मामले दर्ज हैं। हाईकोर्ट ने सरकारी वाहन होने के बावजूद एक निजी कार से मसूरी जाने को न्यायिक अधिकारी से जुड़ी कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन माना। जिसके चलते देहरादून के जिला जज सस्पेंड हो गए। नैनीताल हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के आदेश पर रजिस्ट्रार जनरल हीरा सिंह बोनाल ने उनके निलंबन आदेश जारी कर दिये हैं।
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रुद्रप्रयाग जजी से हुए अटैच्ड
आपको बता दें कि निलंबित होने के बाद प्रशांत जोशी को फिलहाल रुद्रप्रयाग जिला न्यायालय से संबद्ध किया गया है। High Court के रजिस्ट्रार जनरल के आदेश में यह कहा गया है। जिसके तहत वह निलंबन अवधि अथवा अगले आदेशों तक यहां अटैच्ड रहेंगे। इस दौरान उन्हें उच्च न्यायालय की अनुमति बिना अन्यत्र जाने की इजाजत नहीं होगी।