उत्तराखंड: पदोन्नति में आरक्षण व्यवस्था खत्म और प्रमोशन में रोक हटी, हड़तालरत जनरल-ओबीसी कर्मियों के सामने झुकी त्रिवेंद्र सरकार

Dehradun

उत्तराखंड सरकार ने प्रमोशन में लगी रोक को हटाने संबंधी शासनादेश (GO) जारी कर दिया है। इसके साथ ही पदोन्नति में आरक्षण को खत्म कर दिया गया है। सरकार ने सामान्य एवं OBC कर्मचारियों की हड़ताल के दबाव में फैसला लिया है। जिसके बाद सरकार और कर्मचारियों के बीच बना डेडलॉक टूट गया है।

आखिरकार उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार जनरल और ओबीसी कर्मचारियों के आंदोलन के सामने झुक गई। उसने पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था को खत्म कर ही दिया है। शासन ने इससे सम्बंधित शासनादेश जारी कर दिया। जिसके तहत पदोन्नति पर लगी रोक को हटा दी गई।

इस संबंध में 11 सितम्बर 2019 को पदोन्नति में रोक सम्बन्धी GO को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया। इसके साथ ही प्रमोशन में आरक्षण खत्म करने वाला 5 सितम्बर 2012 को जारी हुआ शासनादेश प्रभावी हो गया है।

गौरतलब कि उत्तराखंड के सामान्य एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के सरकारी कर्मचारी बीते 2 मार्च को बजट सत्र से ठीक एक दिन पहले हड़ताल पर चले गए थे। उनकी मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक पदोन्नति में आरक्षण खत्म करते हुए प्रमोशन में लगी रोक हटाई जाए।

जनरल और ओबीसी कर्मचारियों की हड़ताल से सचिवालय समेत राज्य के विभिन्न सरकारी दफ्तरों में कामकाज ठप्प हो गया था। पदोन्नति में आरक्षण की व्यवस्था खत्म करने की मांग पूरी होने के साथ ही कर्मचारियों में खुशी की लहर दौड़ गई।

जिसके बाद कर्मचारियों के नेता दीपक जोशी ने काम पर वापस लौटने की घोषणा कर दी। सरकार के इस कदम से 30 हजार से ज्यादा जनरल और अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारियों को फायदा पहुंचेगा।

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