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UP: योगी सरकार को इलाहाबाद हाईकोर्ट का झटका, 16 मार्च तक हटाएं CAA प्रदर्शनकारियों से वसूली के होर्डिंग:CJ

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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश की योगी अदित्यनाथ सरकार को बड़ा झटका दिया है। मुख्य न्यायाधीश(CJ) ने CAA केे विरोधी प्रदर्शनकारियों से वसूली के होर्डिंग 16 मार्च तक हटाने के निर्देश दिए हैं। सरकार ने कथित तौर पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले प्रदर्शनकारियों के मय फोटो वसूली के लिए होर्डिंग लगवाए थे।

गौरतलब है कि राज्य में नागरिक संसोधन अधिनियम के विरोध में हिंसा, तोड़फोड़ और आगजनी हुई थी। जिसमें  सरकारी संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था। उसकी भरपाई के लिए चौराहों पर होर्डिंग लगाए गए थे। इन होर्डिंग में नुकसान के लिए जिम्मेदार CAA विरोधी प्रदर्शनकारियों के फोटो लगाए गए थे।

जिसका CJ गोविंद माथुर ने खुद संज्ञान लेते हुए शनिवार एवं रविवार को सुनवाई करने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। हाईकोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए लखनऊ के संभागीय आयुक्त और जिलाधिकारी को 16 मार्च तक सभी होर्डिंग हटाने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार के अफसरों से कहा था कि उम्मीद है कि आपको सद्बुद्धि आएगी और होर्डिंग तुरंत हटा लिए जाएंगे।

 

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