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चुनाव रिपोर्ट

Rajasthan: पायलट खेमे को अयोग्यता के नोटिस पर मोहलत, हाईकोर्ट ने स्पीकर को कहा 21 जुलाई तक ना लें फैसला, सोमवार को होगी सुनवाई

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राजस्थान हाईकोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को कांग्रेस के असंतुष्ट विधायकों को भेजे अयोग्यता के नोटिस पर 21 जुलाई तक कोई भी फैसला नहीं लेने को कहा है। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की खंडपीठ ने सचिन पायलट गुट के 19 असंतुष्ट विधायकों  की याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने स्पीकर को निर्देश दिया है कि वे नोटिस पर 21 जुलाई, शाम 5 बजे तक कोई फैसला नहीं लें।गौरतलब है कि राजस्थान के स्पीकर सी पी जोशी ने विधायकों से शुक्रवार तक कारण अयोग्यता के कारण  नोटिस पर जवाब मांगा था।

इसके पहले असंतुष्ट विधायकों की ओर से पेश अधिवक्ता हरीश साल्वे ने दलील दी कि सदन से बाहर के कृत्यों के संबंध में व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अंग-विच्छेद कानून के दायरे में नहीं आता है। उन्होंने कहा कि सीएम के “तानाशाही कामकाज” के बारे में असहमति बढ़ाना एक आंतरिक मामला है। उन्होंनेे जोर दिया कि यह दलबदल के दायरे में नहीं आता।

साल्वे ने कहा कि स्पीकर का नोटिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता’ और आंतरिक चर्चा को रोकने का प्रयास है।उन्होंने जोर दिया कि एक पार्टी व्हिप केवल तभी लागू होती है जब विधानसभा सत्र होता है। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने भी साल्वे की दलीलें पेश की।

जबकि विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका “प्रिमैच्योर” है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए नोटिस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

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