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Supreme Court ने प्रशांत भूषण को ‘अवमानना’ के जुर्म में एक ₹ के जुर्माने की सजा दी

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News Front Live, New Delhi

सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण अवमानना अवमानना मामले में अपना फैसला सुना दिया। देश की सबसे बड़ी अदालत ने वरिष्ठ वकील और सामाजिक कार्यकर्ता पर एक रुपए का सांकेतिक जुर्माना लगाया है। यह रकम 15 सितंबर तक अदा नहीं करने की सूरत में 3 महीने की जेल और 3 महीने के लिए वकालत प्रैक्टिस निलंबित की जा सकती है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने भूषण के न्यायाधीशों पर किए ट्वीट के आधार पर अवमानना का दोषी पाया था। जिसके बाद कोर्ट ने सजा से बचने के लिए उन्हें माफी मांगने की मोहलत दी थी। खंडपीठ ने  कहा था खुद प्रशांत न्यायिक सिस्टम का हिस्सा हैंं। हमें एक दूसरे का सम्मान सम्मान करना चाहिए। इस कड़ी में भूषण को माफी मांगी चाहिए। वरना किसका इस व्यवस्था में भरोसा बचेगा।

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लेकिन प्रशांत भूषण ने देश की सबसे बड़ी अदालत से माफी मांगने से इंकार कर दिया था। उन्होंने गांधी दर्शन हवाला देते हुए कहा कि माफी मांगने से अंतरात्मा की अवमानना होगी। इस कड़ी में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस  अरुण मिश्रा, बी के गवई और कृष्ण मुरारी खंडपीठ ने बीते 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया। उधर, अटॉर्नी जनरल  के के  वेणुगोपाल  ने  खंडपीठ से  सजा नहीं  देने  के पक्ष में अपने  तर्क  दिए थे।

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लेकिन आज उच्चतम न्यायालय ने अपना निर्णय सुनाते हुए 63 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत पर अवमानना की सजा के तौर पर एक रुपए का सांकेतिक जुर्म जुर्माना अदा करने को कहा। ऐसा नहीं करने पर 3 महीने की जेल और बतौर वकील प्रैक्टिस करने पर 3 साल का निलंबन हो सकता है।

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(Photo: साभार FB पेज/प्रशांत भूषण)

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